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पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण

नीचे शासनादेशों के लिंक हैं। क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। शासनादेश २२ दिसम्बर २०१६ वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति शासनादेश २० दिसम्बर २०१६...

Thursday, February 20, 2020

आयकर

80CCC पेंशन फण्ड में अभिदान:- किसी बीमा कर्ता कंपनी द्वारा स्थापित पेंशन निधि, जो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण आईआरडीए द्वारा अनुमोदित हो में रुपया एक लाख लाख एक लाख लाख तक की अधिकतम प्रीमियम भुगतान राशि कटौती हेतु अनुमन्य है।

80 CCD पेंशन अंशदाई योजना में अभिदान:- केंद्र सरकार में दिनांक 1 एक 2004 के पश्चात 2004 के पश्चात नियुक्त कर्मी द्वारा पेंशन अंशदाई योजना में अपने मूल वेतन और महंगाई का अधिकतम 10% का अभिदान।

80CCE:- धारा 80C, 80CCE एवं 80CCD मे निवेश की समग्र धनराशि रुपया एक लाख लाख से अधिक नहीं होगी।
80 CCD(1B) 50000/- तक NPS में अंशदान।

80D चिकित्सा बीमा प्रीमियम:- स्वयं पत्नी बच्चों अथवा आश्रितों के स्वास्थ्य चिकित्सा प्रीमियम की धनराशि रुपया 25000 की की सीमा तक कटौती हेतु अनुमन्य है बशर्ते भुगतान चेक के माध्यम से किया गया हो। 

80DD निशक्त आश्रित व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार प्रशिक्षण और पुनर्वास या किसी स्कीम के अधीन जमा स्कीम के अधीन जमा:- आश्रित निशक्त व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपगत किया गया कोई व्यय या जीवन बीमा निगम या किसी स्कीम के अधीन जमा की है वहां निर्धारिती को सकल कुल आय से रुपया 50000 की कटौती अनुज्ञात की जाएगी गंभीर निःशक्तता से ग्रस्त आश्रित व्यक्ति के प्रकरण में रुपया एक लाख की कटौती की जाएगी कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक चिकित्सा प्राधिकारी से प्रारूप और रिति में प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है और आय की विवरणी के साथ उसकी प्रति नहीं दे दी जाती।

80DDB चिकित्सा उपचार व्यय:- निर्धारिती स्वयं या किसी आश्रित के चिकित्सा उपचार के लिए व्यय करने पर धनराशि 40000 की की अधिकतम सीमा तक कटौती  अनुज्ञात की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों हेतु 60,000 तक की कटौती अनुज्ञात की जाएगी ऐसी कोई कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारित आयकर विवरणी के साथ प्रारूप में किसी सरकारी अस्पताल में कार्यरत या ऐसे किसी विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र पत्र पत्र नहीं देता। उक्त कटौती कैंसर, एड्स किडनी विफलता थैलेसीमिया और कुछ स्नायु रोगों की चिकित्सा के लिए अनुमन्य है यह व्याधियाँ सूचीबद्ध हैं तथा इनका प्रमाण पत्र फॉर्म 10-I में संबंधित विशेषज्ञ द्वारा निर्गत किया जाएगा।

80E उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण का प्रतिसंदाय:- स्वयं अथवा परिवार में आश्रित पत्नी पुत्र या पुत्री की उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण के ब्याज की धनराशि का भुगतान करने पर पूर्ण ब्याज की धनराशि तक कटौती अनुज्ञात की जा सकती है जिस निर्धारित वर्ष में ब्याज की प्रथम प्रतिसंदाय राशि अदा की गई है उससे 8 निर्धारित वर्षों निर्धारित वर्षों तक या निर्धारिती द्वारा ब्याज की पूर्ण अदायगी किए जाने तक इनमें अदायगी किए जाने तक इनमें किए जाने तक इनमें जो पहले हो कटौती अनुज्ञात की जाएगी। यहाँ उच्च शिक्षा का अर्थ है अभियांत्रिक, चिकित्सा, प्रबंधन में पूर्णकालिक स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।